विकलांग पेंशन योजना की जानकारी. विकलांग पेंशन योजना का लाभ कैसे ले. विकलांगों को पेंशन कैसे मिलेगा. विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे. Viklang Pension Yojana ki Jankari in Hindi.

नमस्कार दोस्तों Abletricks.Com में आपका स्वागत है. आज, इस लेख में हम विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं. विकलांग पेंशन योजना से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए कृपया इस लेख को अंत तक जरुर पढ़ें.

Viklang Pension Yojana ki Jankari

इस लेख में हम आपको बताएंगे कि विकलांग लोग पेंशन योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या आवश्यकताएं हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए कौनसे विकलांग लोग आवेदन कर सकते हैं. इस लेख में, आपको विकलांग योजना से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी मिलेगी. उन्हें इस बात की भी जानकारी मिलेगी कि उन्हें पेंशन का लाभ कैसे लेना चाहिए.

 

विकलांग पेंशन योजना की जानकारी – Viklang Pension Yojana ki Jankari in Hindi

विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) के बारे में जानकारी देने से पहले, हम आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं, ताकि आप आवेदन करने से पहले इसकी शर्तों को जान सकें. सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इस योजना का लाभ केवल कुछ ही विकलांग लोग उठा सकते हैं.

इसमें पहली शर्त यह है कि, विकलांग व्यक्ति को कम से कम 40% विकलांग या उससे अधिक विकलांग होना चाहिए. प्रत्येक राज्यों में, इस शर्त को अलग-अलग रखा गया है. क्योंकि केवल वे ही इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

विकलांग पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana) के तहत, लाभार्थी को उसके राज्यों के अनुसार अलग अलग राशि में पेंशन दी जाती है, जैसे- 500 से 1500 रुपये तक प्रति माह पेंशन दी जाती है.

  • मध्यप्रदेश में 500 रुपये पेंशन दी जाती है.
  • उत्तरप्रदेश में 1000 रुपये पेंशन दी जाती है.
  • राजस्थान में 500 रुपये पेंशन दी जाती है.
  • पंजाब में 1000 रुपये पेंशन दी जाती है.
  • हरियाणा में 1600 रुपये पेंशन दी जाती है.

हालांकि यह राशि बहुत कम है पर इससे विकलांग लोगों को छोटी सी वित्तीय मदद मिल जाएगी. ताकि वह छोटी-मोटी आर्थिक समस्याओं को हल कर सके. ऐसी छोटी छोटी आर्थिक जरूरतों के लिए, विकलांग लोगों को दूसरों पर निर्भर नहीं होना पड़े, इसलिए सरकार ने यह योजना शुरू की है.

 

विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्रता – Eligibility for Disability Pension Scheme

  • सबसे पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को भारत का नागरिक होना आवश्यक है.
  • विकलांग आवेदकों को 40% विकलांग होना चाहिए. यदि विकलांग आवेदक 40% से कम है तो वह इस योजना के लिए अयोग्य है.
  • आवेदक की प्रतिमाह आय 1000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, ऐसे आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. (हालांकि यह शर्त कुछ राज्यों में अलग हो सकती है)
  • यदि आवेदक बीपीएल कार्ड धारक है, तब इसकी आय 4600 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए.
  • यदि विकलांग आवेदक किसी भी प्रकार के भारी वाहन का मालिक है, तो उस आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • विकलांग आवेदक किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए. ऐसे आवेदक को योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
  • जो पहले से ही किसी भी पेंशन योजना का लाभ उठा रहा है या अन्य योजना किसी योजना का लाभ ले रहा है तो उस आवेदक को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.

 

विकलांग पेंशन योजना के लिए दस्तावेज़ – Document for Disability Pension Scheme

  • विकलांग आवेदक के पास पहचान पत्र होना अनिवार्य है. (आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड)
  • आवेदक के पास जन्म संबंधी प्रमाण पत्र होना चाहिए.
  • आवेदक के पास विकलांगता प्रमाणपत्र होना चाहिए, जो सरकारी अस्पताल के चिकित्सक द्वारा प्रमाणित किया गया हो.
  • आवेदक के पास परिवार की आय का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए.
  • आवेदक के पास बैंक खाता भी अनिवार्य है. इस योजना से आने वाली पेंशन सीधा आपके बैंक खाते में जमा की जाती है.

यह सभी दस्तावेज आवेदक के पास होने चाहिए. इन सभी दस्तावेजों के बिना आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आइए अब आगे जानते है, विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभ पाने के लिए आवेदन कैसे करे, इस बारे में. 

 

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करे – How to Apply for Disability Pension Scheme

कुछ राज्यों ने ऑनलाइन आवेदन के लिए सेवा शुरू की है. आप उनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लेकिन कुछ राज्यों में केवल ऑफलाइन आवेदन ही कर सकते हैं. नीचे इसकी आवश्यक लिंक एवं जानकारी दी गई है.

  • मध्यप्रदेश योजना वेबसाइट: http://pensions.samagra.gov.in
  • उत्तरप्रदेश योजना वेबसाइट: http://sspy-up.gov.in
  • राजस्थान योजना वेबसाइट: Contact the Social Justice and Empowerment Department
  • पंजाब योजना वेबसाइट: http://punjab.gov.in/eform/login.xhtml
  • हरियाणा योजना वेबसाइट: Click here and download the form, then fill out the form and submit the Office of Social Justice and Empowerment.

दोस्तों हमने आपको इस लेख में Viklang Pension Yojana ki Jankari दी है. यकीनन हमारा यह लेख आपको बहुत उपयोगी लगा होगा. अगर हाँ तो इस लेख को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे और अगर आपके पास इस लेख से संबंधित कोई सुझाव या सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं.

Author: Sagar

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6 thoughts on “विकलांग पेंशन योजना की पूरी जानकारी : Viklang Pension Yojana ki Jankari”
  1. Yogendra Singh says:

    Iske liye apply kabhi kiya ja sakta hai ya iska koi time hota hai.

  2. कभी भी किया जा सकता है, लेकिन हर राज्यों के लिए इसमें कुछ शर्ते रखी गई है. यदि आवेदक उसके काबिल होता है तो वह अप्लाई कर सकता है.

  3. Santosh begi says:

    Dost mujhe gas subsidy ke bare me bataye please my help mujhe ek year se jyada ho gaya lekin subsidy received nahi ho rahi hai mai ek saal se agency aur bank ke chakkar lagaa raha hun koi tips bataaye

  4. anish khan says:

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  5. आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते है.

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