आज हम आपको बताएँगे की सरकारी Consumers Helpline में शिकायत कैसे दर्ज करते है, किसी भी समय अगर आपको कोई दुकानदार आपसे किसी चीज के ज्यादा पैसे ले रहा है या आपको गलत चीज बेच रहा है या इससे सबंधित आपकी कोई भी शिकायत है तो आप अपनी शिकायत कन्सूमर हेल्पलाइन में दर्ज कर सकते है।
सरकारी कन्सूमर हेल्पलाइन में शिकायत करने का तरीका – How To Complain In The Official Consumers Helpline
कई सारे लोगो के साथ कई बार कई दूकानदार धोकाधड़ी करते है, जैसे किसी चीज की गारंटी देते है.. उसके बाद गारंटी ख़त्म होने से पहले वो चीज ख़राब हो जाए तो दुकानदार ने ग्राहक को उसके बदले में दूसरी चीज देना चाहिए या फिर पैसे वापस करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है.. दूकानदार उन्हें दूसरी चीज भी नहीं देते है और ना ही पैसे वापस करते है.. अब ऐसे में वो बेचारे ग्राहक कुछ भी नहीं कर पाते है।
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अगर आप कोई चीज खरीदते है तो दुकानदार को पक्का बिल मांगे, गारंटी वारंटी का बिल भी ले ले। इसके बाद अगर कोई भी दुकानदार आपसे धोकाधड़ी करे तो उसे कहे की.. Consumers Helpline आपकी शिकायत की जायेगी। अब ऐसे से आपका मामला हल हो सकता है.. अगर ना हो तो आप उस दुकानदार की शिकायत Consumers Helpline में कर सकते है।
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सरकारी कन्सूमर हेल्पलाइन में आप किसी भी दिन.. कहने का मतलब किसी भी कार्यदिवस पर कांटेक्ट कर सकते है। वहां पर आपकी पूरी सहायता की जायेगी.. इसके लिए आपके ओरिजनल बिल रसीद, कम्पनी से हुए ईमेल संवाद, फ़ोन रिकॉर्डिंग सबूत आदि होने जरुरी है, ताकि आपको न्याय मिलने में आसानी हो।
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बिना सबूत के आप किसी भी दुकानदार की शिकायत Consumers Helpline में नहीं कर सकते। इसलिए केस से जुड़े सभी आवश्यक सबूत आपके पास मौजूद होना अनिवार्य है। तभी आप दूकानदार की शिकायत Consumers Helpline में करके अपने पैसे वापस ले सकते है या न्याय पा सकते है।
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सरकारी कन्सूमर हेल्पलाइन में शिकायत कैसे करे How To Complain In The Official Consumers Helpline
आप 3 तरीकों से सरकारी कन्सूमर हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कर सकते है.. चलिए आगे जानते है इसके बारे में –
- कन्सूमर हेल्पलाइन नम्बर पर कॉल करके
- SMS करके
- ऑनलाइन पोर्टल की मदद से
➲ कन्सूमर हेल्पलाइन नम्बर :1800-11-4000 या 14404 : इस नंबर पे आप कभी भी किसी भी दुकानदार की शिकायत दर्ज कर सकते है।
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➲ SMS नंबर : 8130009809 : इस नंबर अपनी शिकायत लिखे.. उसके बाद आपको वापस एक कॉल आएगी उसके बाद आपको केश से जुडी जानकारी पूछी जायेगी।
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➲ ऑनलाइन पोर्टल : http://nationalconsumerhelpline.in/ : इस वेबसाइट पर विजिट करके आप शिकायत दर्ज कर सकते है।
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कम्प्लेंट दर्ज करने के बाद आपको एक Docket number (शिकायत संख्या) दिया जायेगा उसे सेव करके रखे। यह आपके केश का स्टेटस जाचने के का आ सकता है।
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http://consumerhelpline.gov.in/track-complaint.php : इस लिंक पर विजिट करके आप अपने केश का स्टेटस जांच सकते है।
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Nice shearing bro about… how to do complaint in consumer helpline?
Keep visiting bro..
उपभोक्ता हेल्पलाइन में शिकायत कैसे करें.. इस बारे में मस्त जानकारी लिखी है आपने
Keep visiting bro..