हर PF खाताधारकों को मिलते हैं ये 5 फायदे. पीएफ खाताधारकों को दी जाती है ये सुविधा. PF खातेधारक जरुर पढ़े यह खबर. 5 Benefits for PF Account Holder.
अगर आप एक पीएफ अकाउंट होल्डर हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. आज हम आपको यहां पर PF खाते से संबंधित आवश्यक और उपयोगी जानकारी देने जा रहे हैं. जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी जानकारी सभी को नहीं होती है. आइये इस आवश्यक जानकारी के बारे में आगे विस्तार से जानते हैं.
हर PF खाताधारकों को मिलते हैं ये 5 फायदे – 5 Benefits for PF Account Holder
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) द्वारा सभी कार्यरत कर्मचारियों को PF की सुविधा दी गई है. इसके लिए हर महीने कर्मचारी के वेतन से कुछ पैसे काटे जाते हैं. इन पैसो पे ब्याज के अलावा, पीएफ खाताधारकों को सरकार द्वारा कई लाभ दिए जाते हैं.
आज हम यहां PF अकाउंट पर मिलने वाले 5 फायदों के बारे में जानेंगे. जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. लेकिन हम आपको बता दें कि सभी पीएफ खाताधारकों को इसके बारे में पता होना चाहिए ताकि समय आने पर वे सही निर्णय ले सकें. 5 Benefits for PF Account Holder, in hindi.
- 6 लाख रुपये तक का बीमा
- सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन
- निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज
- ऑटो ट्रांसफर की सुविधा
- यूएएन से हुआ है सब आसान
6 लाख रुपये तक का बीमा
आपको बता दें कि, पीएफ खाते पर 6 लाख रुपये तक का बीमा दिया जाता है. यह बीमा एंप्लॉयीज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस (Employee’s Deposit Linked Insurance) योजना के तहत दिया जाता है. इस योजना का लाभ किसी गंभीर बीमारी, दुर्घटना या मृत्यु के दौरान उठाया जा सकता है.
सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन
आपको बता दें कि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन सुविधा प्रदान करता है. पीएफ खाताधारकों को एम्प्लॉई पेंशन स्कीम 1995 (Employee Pension Scheme 1995) के तहत रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है.
लेकिन इसके लिए आपके पीएफ खाते में लगातार 10 साल तक पैसे जमा होते रहना चाहिए. जब कर्मचारी पेंशन योजना में आने वाला कर्मचारी 10 वर्षों तक लगातार सेवा पूरी करता है, तो उसे योजना के तहत आजीवन पेंशन का अधिकार प्राप्त होता है. लेकिन अगर कर्मचारी ने पीएफ और पेंशन फंड से 10 साल पूरे होने से पहले फुल विदड्रॉअल कर लिया तो उसे पेंशन नहीं मिलेगी.
निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज
आपको बता दें कि, वर्ष 2011 से निष्क्रिय खातों पर ब्याज देना बंद कर दिया गया था. लेकिन पिछले साल से ही निष्क्रिय खातों पर ब्याज देने का निर्णय लिया गया है. यह निर्णय ईपीएफओ ने वर्ष 2016 में लिया है. दरअसल, जिन खातों में 3 साल में कोई लेन-देन नहीं होता है उन्हें निष्क्रिय खातों में माना जाता है. लेकिन अब इन खातों में भी ब्याज मिलता है.
ऑटो ट्रांसफर की सुविधा
वर्तमान में, नौकरी बदलने या कंपनी बदलने के बाद पीएफ अकाउंट में बदलाव करने की जरूरत नहीं होगी. क्योंकि अब आपका पिछला खाता नए खाते में खुद ब खुद स्थानांतरित हो जाएगा. इसलिए अब आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है.
आपको बता दें कि, इसके लिए ईपीएफओ ने हाल ही में एक नया फॉर्म-11 जारी किया है. अब आपको पीएफ के पैसे को क्लेम करने के लिए अलग से फॉर्म -13 भरने की जरूरत नहीं होती है.
यूएएन से हुआ है सब आसान
यूएएन की वजह से पीएफ से जुड़ी सभी प्रक्रियाएं आसान हो गई हैं. नौकरी बदलने पर पीएफ में पैसा ट्रांसफर करना आसान हो गया है, इससे पिछला खाता नए खाते में स्थानांतरित किया जा सकता है. इसके जरिये पीएफ का पैसा निकालना आसान हो गया है. लेकिन यूएएन का लाभ लेने के लिए यूएएन आधार लिंक होना चाहिए. यूएएन को आधार नंबर से कैसे लिंक करे ये जानने के लिए यहां क्लिक करे.
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