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कैसे बनाये ड्राइविंग लाइसेंस व लाइसेंस से जुडी जानकारी (Information about how to create a driver’s license and license)
यदि आप Bike, Car, Truck, Bus आदि चलाते हो तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरुरी है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करना कानूनी अपराध है। ड्राइविंग लाइसेंस एक भारत सरकार द्वारा जारी किया गया एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी भी वाहन चालक को अर्थात डाइवर को सार्वजानिक सड़क पर वाहन चलाने की परमिशन मिलती है।
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वैसे हम आपको बता दे की, आज के समय में ऑनलाइन ड्राइवर लाइसेंस बनाना भी मुमकिन हो गया है। कई लोग सोचते है की, बिना एजेंट की मदद से हम ड्राइविंग नहीं बना सकते, लेकिन ऐसा नहीं है, यदि हमें इसकी सही प्रक्रिया मालूम हो तो हम बिना किसी एजेंट की सहायता से ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से बना सकते है।
ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज (Documents required for driving license)
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पत्ता प्रमाणपत्र (Address certificate) कोई भी एक
1. वोटर आयडी कार्ड
2. आधार कार्ड
3. रासन कार्ड
4. पासपोर्ट
5. बिजली बिल
ड्राइविंग लाइसेंस के 2 प्रकार (2 types of driving license)
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया (Process to make online driving license)
ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए, आपके पास उपरोक्त दस्तावेज स्कैन किये होने अनिवार्य है, साथ ही आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो व यदि आप 40 वर्ष से अधिक आयु के है तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी आवश्यकता होगी। यदि आपके पास यह सभी आवश्यक दस्तावेज स्कैन किये हुए है तो आप
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यदि आपके पास पहले से ही लर्निंग लाइसेंस बनी है तो आप स्थायी लाइसेंस बना सकते है और यदि नहीं है तो आपको पहले लर्निंग लाइसेंस बनाना अनिवार्य है।
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इस लिंक से आप जान सकते है की, लर्निंग लाइसेंस कैसे बनाई जाती है एवं लर्निंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया।अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप जानते है की, “ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनाते है” How to make online driving license, all info in Hindi.
स्थायी लाइसेंस कैसे प्राप्त करे, कैसे बनाये (How to make permanent license)
स्थायी अर्थात परमानेंट लाइसेंस बनाना बहुत आसान है आप इसे दो तरीकों से सकते है। यदि आपने लर्निंग लाइसेंस प्राप्त कर लिया है तो उसके 1 से 6 महीने के बिच आप परमानेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते है।
परिवहन कार्यालय में जाकर लर्निंग लाइसेंस एक साथ एक फॉर्म भरना होता है उसमे दो आयडी और एड्रेस प्रूफ जोड़ना है और कुछ फीस होती है वह सबमिट करने के बाद आपका ड्राइविंग टेस्ट होता है उसके बाद आप परमानेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकते है।
बिल्कुल इसी तरह ऑनलाइन की भी प्रक्रिया होती है, सड़क परिवहन मंडल की वेबसाइट पर जाकर, New Driving License के लिए अप्लाई करना होता है, लर्निग लाइसेंस नंबर एंटर करके, एक फॉर्म फिलअप करके, उसमे डॉक्यूमेंट अटैच कर ऑनलाइन फीस जमा करके, अप्पोइन्मेंट लेकर परिवहन कार्यालय में जाकर, ड्राइविंग टेस्ट देकर स्थायी/परमानेंट लाइसेंस प्राप्त कर सकते है। इस तरह आप ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर सकते है।
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