मुख्यमंत्री: नियुक्ति, वेतन और कार्य (Mukhyamantri Niyukti Vetan Kaary info in Hindi) मुख्यमंत्री को वेतन कितना मिलता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? आगे पढ़े..
मुख्यमंत्री: नियुक्ति, वेतन और कार्य (Mukhyamantri Niyukti Vetan Kaary info in Hindi)
मुख्यमंत्री (Chief Minister)
भारतीय संविधान के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य की सरकार का प्रमुख होता है. वह पूरे राज्य के लिए जिम्मेदार होता है. पूरी प्रक्रिया और उसके परिणाम के लिए केवल मुख्यमंत्री जिम्मेदार होता हैं. जिस प्रकार भारत के प्रधानमंत्री देश के मंत्रियों की परिषद के प्रमुख होते हैं, उसी प्रकार राज्य के मंत्रिपरिषद के प्रमुख भी मुख्यमंत्री होते हैं.
मुख्यमंत्री की नियुक्ति कैसे होती है? (Appointment of Chief Minister)
कई लोग इस बारे में जानकारी तलाशते रहते हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है. आम चुनावो के बाद विधानमंडल में जिस दल को बहुमत हासिल होता है, राज्यपाल उसी दल के नेता को मुख्यमंत्री का पदग्रहण और मंत्रिपरिषद के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है. मुख्यमंत्री विधानसभा के सदस्य भी हैं, वे भी जनता के बीच आम चुनाव लड़ने के बाद ही आये है.
मुख्यमंत्री के लिए योग्यता (Qualification of Chief Minister)
भारतीय संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री बनने के लिए कोई शैक्षणिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है. सिर्फ आप भारत के नागरिक होना आवश्यक है, और जिस दल से आप है वह आम चुनाव में बहुमत में आना चाहिए, तभी राज्य के राज्यपाल आपको आपकी सरकार बनाने की अनुमति देते है.
संविधान में यह भी सुविधा है कि आप विधानसभा के सदस्य नहीं हैं, तों भी आप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. किन्तु आपको उपरोक्त पार्टी के बहुमत की आवश्यकता होगी. मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान के अनुसार 5 वर्ष होता है.
मुख्यमंत्री का वेतन (Chief Minister’s salary)
- मुख्यमंत्री का मूल वेतन 55 हजार रूपये प्रति माह होता है.
- उन्हें यात्रा सुविधा के लिए भत्ता 2 लाख रूपये है.
- सचिवालय भत्ता 30 हजार रूपये.
- दैनिक भत्ता 1500 रूपये.
- उनका कुल वेतन 286500 रूपये प्रति माह होता है.
इसके अलावा मुख्यमंत्री (Chief Minister) का जों भी सरकारी काम पर होता है उसका सभी खर्चा भी राज्य सरकार द्वारा ही दिया जाता है. जानकारी के लिए आपको बता दें कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन उस राज्य की विधानसभा तय करकती है. इसलिए सभी राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन अलग अलग होता है. अगर आप “किस राज्य के मुख्यमंत्री को कितना वेतन मिलता है“ इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं.
मुख्यमंत्री के कार्य (Functions of Chief Minister)
जिस प्रकार घर का कर्ता परिवार का मुखिया होता है, उसी प्रकार राज्य का कर्ता राज्य का मुख्यमंत्री होता है. मुख्यमंत्री का काम देश और राज्य के प्रति बहुत जिम्मेदारी वाला होता है. राज्य के हित के लिए मुख्यमंत्री जिम्मेदार है. मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का गठन करता है. राज्य की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है. वास्तव में, वह राज्य का शासक है. राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर ही काम करता है. मुख्यमंत्री के पास विधानसभा को विघटित करने की शक्ति है.
मुख्यमंत्री के प्रमुख कार्य (Chief functions of Chief Minister)
- अपने राज्य में मंत्रिपरिषद का निर्माण करना.
- सभी मंत्रियों को उनके विभागों का आवंटन करना.
- मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करते हैं.
- मंत्रिपरिषद की बैठक मुख्यमंत्री ही बुलाता है.
- विकास और निवेश से संबंधित समितियों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते है.
- मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच संबंधित कार्य करता है.
- मुख्यमंत्री राज्य में लाए जाने वाली योजनाओं के बोर्ड के अध्यक्ष हैं.
- बता दें कि मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता भी हैं.
- राज्य की सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति मुख्यमंत्री के हाथों में है.
- राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर उच्च सरकारी अधिकारियों और लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करता है.
मंत्री बनने के लिए क्या करना होगा (What would one have to do to become a minister)
व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए. भारतीय संविधान के अनुसार हर 5 साल में चुनाव होते हैं. चुनाव सरकार द्वारा किए जाते हैं, जिसमें आम आदमी को भी चुनाव लड़ने का अधिकार होता है. विभिन्न दल अपने उम्मीदवारों को चुनाव के लिए खड़ा करते हैं. जिसमें हम भारतीय संविधान के माध्यम से किसी भी पार्टी के समर्थन के बिना भी चुनाव लड़ सकते हैं. चुनाव जीतने के बाद, उन्हें एक निम् सरकारी कर्मचारी की तरह काम करना पड़ता है.
भारत में होने वाले चुनाव (Elections to be held in India)
भारत में लगभग बहुत सारे चुनाव किए जाते हैं. ग्रामीण विभागों से लेकर शहरी विभागों तक चुनाव होते हैं, जहाँ लोग अपने उम्मीदवार चुनते हैं.
- सरपंच को ग्रामीण गांव में चुना जाता है.
- पंचायत सदस्य भी आम लोगों से चुने जाते हैं.
- जिला परिषद सदस्य भी आम लोगों से चुने जाते हैं.
- विधायक भी आम लोगों से चुने जाते हैं.
- सांसद भी आम लोगों से चुने जाते हैं.
- राज्य मंत्री मुख्यमंत्री द्वारा चुना जाता है.
- मुख्यमंत्री का चुनाव राज्य के विधायक करते है.
- प्रधानमंत्री का चुनाव देश के सांसद करते है.
- राष्ट्रपति का चुनाव देश के सभी नेता करते है.
- राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है.
- विधान परिषद सदस्य सभी नगर सेवको द्वारा चुना जाता है.
- राज्यसभा सदस्यो के लिए भी चुनाव किया जाता है.
इसके अलावा बहुत से छोटी बड़ी संस्था, वित्तीय संस्था, निजी संस्था, के भी सदस्यों का चुनाव किया जाता है. हमारे देश की चुनावी व्यवस्था बहुत मजबूत है. हर भारतीय को चुनाव लड़ने का अधिकार है. देश में हर जगह के लिए आरक्षण भी घोषित है. यह आरक्षण विभिन्न जगहों के लिए है. आम लोगो को अपना उम्मीदवार चुनने का समान हक प्राप्त है.
सरकार द्वारा चुनावी प्रणाली और लोगों में इसके महत्व को समझने के लिए कई जन जागरूकता के काम किए जाते हैं. यह कार्य समाचार पत्रों, मीडिया, दूरसंचार, दूरध्वनी द्वारा किया जाता है. आज लोग भी काफी जागृत है, वे इस महत्व को समजते है.
मंत्रियों से जुड़ी कुछ अन्य बातें (Some other things related to ministers)
- जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान एक मुख्यमंत्री होता है.
- संविधान ने मंत्रियों के लिए कोई योग्यता निर्धारित नहीं की है.
- यह अनिवार्य है की मंत्री को राज्य के विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए.
- राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक प्रमुख होता है, मुख्यमंत्री का पद महत्वपूर्ण है.
- समस्त मंत्रिपरिषद त्यागपत्र देकर सांविधानिक संकट उपस्थित कर सकती है.
- मंत्रियों का कार्यकाल विधानसभा में 5 वर्ष का है, वही विधानपरिषद 6 वर्षों के लिए है.
- राज्यपाल विधानमंडल के मंत्रियों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं.
- संविधान में मंत्रियो की उम्र, शिक्षा योग्यता और मंत्रियों का कार्यकाल तय नहीं है.
- मंत्रियों को राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार वेतन, भत्ते आदि मिलते हैं.
- शासन में जो स्थान भारत के प्रधानमंत्री का है, राज्य के शासन में वही स्थान राज्य के मुख्यमंत्री का है.
- व्यवहार में, उसी व्यक्ति को मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो अपने दल में एक प्रभावी नेता होता है.
अंतिम शब्द (Last Word)
उम्मीद है कि मुख्यमंत्री: नियुक्ति, वेतन और कार्य (Mukhyamantri Niyukti Vetan Kaary) इस लेख में दी गई सभी जानकारी कई लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी. यदि फिर भी इस लेख से जुड़ा किसी का सवाल या सुझाव है तो वे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं.
Author: Nevindra
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क्या सभी मुख्यमंत्री को अलग अलग पेमेंट मिलता है?
जी हाँ..
Bihar, सीएम बनने के लिए कहां क्या करना है/भरना है? खर्च क्या है?
Abhi jo election aa rahe hai, unme form bhar bharna aur election me jitna hai. election ke liye kharcha kitna lagega. iska budget koi nahi bata sakta hai. par ek bat kahunga, bahut paisa lagega.